MP Guest Teacher Varg 3 Breaking News : म.प्र. अतिथि शिक्षक B.Ed अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त पर लगी रोक, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश


MP Guest Teacher Varg 3 Breaking News : मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 भर्ती परीक्षा को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने निकलकर आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कुछ समय पहले DPI की तरफ से आदेश जारी किया गया था। जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त की जानी थी। जिनकी नियुक्ति 10 तारीख के बाद हुई है यानी 11 तारीख किया उसके बाद जिनकी नित्या की गई है उन सब की नियुक्तियां यहां पर निरस्त की जानी थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। की एमपी हाई कोर्ट से B.ED अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इसको लेकर एमपी हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी जारी हो गया है। 

MP Guest Teacher Varg 3 Latest Update : 

अगर आप यहां देखें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ऑफिशल वेबसाइट है जिसमें 2 सितंबर 2024 यह याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई 4 सितंबर 2024 को हुई और इस सुनवाई के बाद यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। जिसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है जिसको आप एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जिसका नंबर 26203 है।

MP Guest Teacher Varg 3 Big Update : 

मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर क्या आदेश जारी किया गया है जिसको लेकर हम शॉर्ट में नीचे आपको जानकारी दे रहे हैं जिसको पर आप इस आदेश को लेकर सभी जानकारी आसानी से समझ सकते हैं एमपी हाई कोर्ट की तरफ से आदेश है कि RAD मूड द्वारा 7 दिनों की अवधि के भीतर प्रक्रिया शुल्क के भुगतान पर उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें जो भी याचिका को अदालत के आगे संदर्भ के बिना खारिज कर दिया गया है अंतरिम राहत के सवाल पर सुना। यह बताया गया कि देवेश शर्मा बनाम के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में 2023 के सिविल अपील नंबर 5068 में भारत और अन्य संघ 10.8 .2023 की सिविल अपील नंबर 5068 में आयुक्त द्वारा पारित किया गया था मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को संबोधित करने वाले सार्वजनिक निर्देशों ने उन्हें निर्देशित करने के लिए निर्देश दिया कि वे नियुक्ति के आदेश जारी करें उनके चयन के लिए उसी के अनुसरण में नियुक्ति के आदेश 10.8.2023 को मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों को 108.2023 को जारी किए गए थे। जिसमें जिलों की उम्मीदवारों को छोड़कर अशोकनगर नरसिंहपुर और कटनी शामिल थे पूर्वोत्तर तीन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी ने 11 8 2023 को नियुक्ति जारी की है। अब लग गए आदेश को पारित कर दिया गया है जिससे उन्हें अशोकनगर नरसिंहपुर और कटनी के जिलों में काम करने वाले शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है क्योंकि उनकी नियुक्ति के आदेश 11.8.2023 को जारी किए गए थे।

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उसी तारीख के बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई है हालांकि 11 8 2023 के आदेश के अनुसार 15 दिनों की जुड़ने की अवधि उन्हें निर्धारित किया गया था। यह बताया गया है कि वे शामिल हो गए हैं और अभी भी विभाग में काम कर रहे हैं लेकिन इस बात की हर संभावना है कि आदेश की अनुसरण में सेवाओं को समाप्त कर दिया जा सकता है। 

इन परिस्थितियों में राज्य के वकील के लिए प्रार्थना करते हैं और याचिका पर प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है। सनी की अगली तारीख तक याचिका कर्ताओं के खिलाफ कोई जबरदस्त कार्यवाही अधिकारियों द्वारा नहीं ली जाएगी और उन्हें अपने प्रासंगिक स्थान पर प्राथमिक चाय के रूप में जारी करने की अनुमति दी जाती है।

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यहां पर चार सप्ताह का इनको समय दिया गया है। कोई भी कार्रवाई इन पर नहीं की जाएगी। और यह लोग जहां पर काम कर रहे थे वहां अपनी सेवा जारी रख सकते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से यह आदेश आपके लिए जारी हो चुका है इसके अलावा आप सभी उम्मीदवारों को बतादें की हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी यहां पर आदेश जारी हो चुका है की 10.8.2023 के बाद जिनकी भी नियुक्तियां हुई है उनकी नियुक्ति आदेश कैंसिल किए जाएं लेकिन विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसमें कहां गया था। कि सभी जिलों के नियुक्ति आदेश 10.8.2023 को जारी किए जाएं। 

लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने 10.8.2023 को जारी न करके 11 तारीख को जारी किए हैं। इसलिए इसके नियुक्ति आदेश यहां पर कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन अभी हाई कोर्ट की तरफ से यहां पर रोक लगाई गई है। जहां पर यह लोग कार्य कर रहें थे। इनको यथावत कर करने का आदेश दिया गया है और किसी भी प्रकार की कार्यवाही इन पर अभी नहीं की जाएगी इसके अलावा आगे जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी आप सभी को इस वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।

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