UP Guest Teacher 27713 post Breaking Update : यूपी अतिथि शिक्षक के 27,713 पदों पर लखनऊ हाई कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, दिए सख्त आदेश


UP Guest Teacher Breaking Update : उत्तर प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर चल रही अटकलों के बीच बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है जैसा की आप सभी अतिथि शिक्षक भर्ती के योग्य उम्मीदवारों को बता दें की लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत 27713 पदों के संबंध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा एटीआरआई करने के लिए तत्काल कदम उठाने वाले ने कहा है कि इस संबंध में कोई कानूनी बढ़ा ना हो तो एटीआरआई करने का निर्णय दो माह में लिया जाए।

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न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ देने पर भी विचार करने का आदेश दिया है न्यायालय ने आदेश दिया है कि एटीआरआई करने में कोई बाधा हो तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए। ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है।

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निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय ने मूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंड पीट ने आलोक कुमार और अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर साथ सुनवाई कर पारित किया है यह अपने एकल पीठ के वर्ष 2018 के उसे आदेश के विरुद्ध डर की गई थी जिसमें 21 मई 2018 का शासनादेश निरस्त कर एकल पीठ ने एटीआरआई 2018 की न्यूनतम मार्क्स को सामान्य आरक्षित वर्ग के लिए कर्मचारी 50 40 बरकरार रखने का आदेश दिया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम मार्क्स को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था।  अपीलार्थियों का कहना है की एकल पीठ के आदेश के बाद हुए एटीआरआई 2018 में 41,56 अभ्यर्थी ही सफल हो सके, लेकिन बजे 27713 पदों के लिए इसके बाद एटीआरआई नहीं कराया गया। राज्य सरकार, परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया। कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी एटीआरआई नहीं कराई जा सकी।

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