MP Gram Panchayat Sachiv Vacancy : म.प्र. ग्राम पंचायत सचिव के पदों पर नियुक्ति को लेकर सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान और नया आदेश जारी


MP Gram Panchayat Sachiv Vacancy : मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जैसा कि आप इस पोस्ट में यहां पर देखें तो मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव नियुक्ति आदेश तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत सचिव भर्ती को लेकर एक लंबी समस्या आवाज उठाई जा रही है। कि उनकी भर्ती जल्द की जाए क्योंकि प्रदेश में एक बड़ी संख्या में पंचायत सचिव के पद खाली है तो नई भर्ती को लेकर लगातार मांगती जा रही है। इसी बीच यहां पर एक आदेश जारी किया गया है। 

MP Gram Panchayat Sachiv Recruitment : ( मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव नियुक्ति के लिए आदेश जारी )

मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 29/08/2024 को मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों के लिए आदेश है। जिसका विषय है ग्राम पंचायत सचिव की सेवा काल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया है। यहां पर इस आदि से संबंधित तमाम जानकारी इस पोस्ट में नीचे दी गई। ग्राम पंचायत सचिव की सेवा काल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक यहां पर दिया गया है दिनांक 15/11/2017 को जारी किया गया था। आदेश के बिंदु क्रमांक 5 में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिवों की मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक में अधिकांश संशोधन कर 7 वर्ष तक की अवधि का प्रावधान किया गया है। अतः आदेश क्रमांक यहां पर दिया गया है दिनांक 15/11/2017 का बिंदु क्रमांक 5 निम्न अनुसार रहेगी। 

MP Gram Panchayat Sachiv : एमपी ग्राम पंचायत सचिव नियुक्ति नया आदेश जारी 

अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु से 7 वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी यदि मृतक पर आश्रित परिवार में कोई सदस्य उक्त शैक्षणिक योग्यता धारी ना हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर पात्रता अर्जित करना होगी नियुक्ति आदेश पात्रता अर्जित करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा। यदि मृतक के परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिनके पास इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता न हो तो उसको यहां पर शैक्षणिक योग्यता पूरी करने का समय दिया जाएगा। और उसके आधार पर ही उनकी नियुक्ति की जाएगी बिना शैक्षणिक योग्यता के उनकी नियुक्ति नहीं होगी। उक्त संबंध में संदर्भित पत्र में उल्लेखित कंडिका 1अनुक्रम में पात्रता अवधि की प्रभावशीलता की गणना मृत्यु दिनांक अथवा दिनांक 01/04/2018 जो भी बाद में हो से की जाएगी। यहां इस दिनांक से यहां पर गणना करने की बात कही गई है। 

इस दिनांक से यहां पर गणना करने की बात कही गई है और उसको लेकर यहां पर अनुकंपा नियुक्ति की जानी है। जिसके लिए विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में बड़ी संख्या पद में पद खाली है। तो नई भर्ती की मांग को लगातार बना कर रखें क्योंकि नई भर्ती को लेकर पहले मंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई भी विज्ञापन जारी किया गया है।

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