MP Contract Teacher Breaking News : संविदा शिक्षकों को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकाल कर सामने आ रही है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं संविदा शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला हाई कोर्ट की तरफ से नई भर्ती को भी यहां पर स्थगित कर दिया गया है। इस पोस्ट में सभी जानकारी बताई गई है अगर आप यहां देखें तो मध्य प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स मध्य प्रदेश के संविदा शिक्षकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है दरअसल 3386 संविदा शिक्षकों की सेवा अचानक समाप्त करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है कोर्ट ने यह फैसला संविदा शिक्षकों के हित में सुनाया है कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशिक्षकों ने न्यायालय का आभार व्यक्त किया है आगे इस पोस्ट में पूरे मामले से संबंधित सभी जानकारी नीचे साझा की गई।
MP Contract Teacher Breaking News :
एमपी अतिथि शिक्षक को लेकर यह मामला तब शुरू हुआ जब लोक शिक्षण संचालनालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा 31 मई 2024 को अचानक समाप्त कर दी इतना ही नहीं इसके बाद नए VTPs के साथ अनुबंध पर जुलाई 2024 में नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई यह स्थिति 2021 में भी उत्पन्न हुई थी जिसके खिलाफ शिक्षकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तब उच्च न्यायालय नहीं है आदेश दिया था कि एक अनुबंध कर्मचारियों को दूसरे अनुबंधित कर्मचारियों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
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इसके अलावा आप सभी उम्मीदवारों की जानकारी के लिए बता ता दिया जाता है की नई नियुक्तियों को इस्टीगत करने के लिए भी भी आदेश जारी हो गया है आगे सभी जानकारी इस पोस्ट में दी गई है आप सभी को बता दे की संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त होने के बाद नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ ( NVETA ) ने वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर माध्यम से याचिका दायर की उच्च न्यायालय ने इस बार भी प्रशिक्षकों के हित में फैसला सुनाते हुए नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जब लोक शिक्षण संचालनालय ने इस आदेश को अवहेलना की तो शशांक शेखर ने अवमानना का नोटिस भेजा इसके बाद संचालनालय को नई नियुक्तियों को स्थगित करने के आदेश जारी करने पड़े।
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यहां पर नई नियुक्ति का आदेश था उस आदेश पर रोक लगानी पड़ी और अब यहां पर उनकी नई भर्ती नहीं हो पाएगी क्योंकि जो यहां पर पहले से कार्यरत थे। जैसा कि हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है और नई भर्ती को अभी स्थगित कर दिया गया। और इस आदेश में हाई कोर्ट ने एक चीज और क्लियर की है कि जो एक अनुबंध कर्मचारी स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर संविदा शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है इसमें लगभग 3386 संबिधा शिक्षक थे। जिनकी सेवाएं 2024 में समाप्त कर दी गई थी लेकिन अब हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया है अब इनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएगी। आगे इस संबंध में विभाग की ओर से जो भी अपडेट निकाल कर आएगी इस वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा।
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